शहर में मेला क्षेत्र के पास बहुत से कॉलेज मौजूद हैं। उनमें खाली मैदान हैं, उनका अधिग्रहण न कर याची के साथ भेदभाव किया गया है। सरकार के इस कदम से परीक्षार्थियों और प्रबंधन के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। बिना नोटिस अधिग्रहण शिक्षा के मूल अधिकार का हनन है।
वहीं, सरकार का कहना है कि डीएम को आपात स्थिति का सामना करने के लिए किसी भवन का अधिग्रहण करने का अधिकार है। मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज के सरकारी व गैर सरकारी 48 कॉलेजों का आंशिक अधिग्रहण किया गया है। केवल अल्पसंख्यक विद्यालयों को इससे अलग रखा गया है। मेला 28 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। लेकिन,यह अधिग्रहण एक नवंबर 24 से दो मार्च 25 तक के लिए किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इसी दौरान बोर्ड परीक्षा होनी है। क्या सरकार परीक्षा शिफ्ट करेगी। मेले के कारण छात्रों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।