हाईकोर्ट ने कुंभ मेला प्राधिकरण प्रयागराज व राज्य सरकार से मेले में भूमि आवंटन की नीति तलब की है। कोर्ट ने पूछा है कि भूमि आवंटन को लेकर आए दिन बवाल क्यों हो रहा है। कोर्ट ने आवंटन नीति 20 दिसंबर तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने सत्य ओम सिद्धाश्रम सोसायटी बुलंदशहर की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसने मेले में जमीन आवंटित करने की अर्जी दी है, लेकिन मेला प्रशासन आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। जबकि, सभी अखाड़ों और संस्थाओं को भूमि आवंटित कर दी गई है। इस पर कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी लेकर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है।