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एक्सपायरी नमकीन बेचन पर हाई कोर्ट ने मांगी जानकारी

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नामी कंपनियों की एक्सपायरी नमकीन पशुओं के चारे के नाम पर खरीदकर नई पैकिंग में बाजार में सप्लाई करने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी तलब की है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की है। शुक्रवार को याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने सरकार से रिजेक्टेड नमकीन की बिक्री की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
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अपर शासकीय अधिवक्ता अली मुर्तजा ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पूरे प्रदेश के खाद्य सुरक्षा विभागों से जानकारी मांगी गई है। जानकारी उपलब्ध कराने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने अदालत से समय दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तिथि नियत की है।
अमर उजाला की रिपोर्ट में कहा गया है कि हल्दीराम, बीकाजी, पारले, बीकानेरी, बालाजी, क्रैक्स जैसी बड़ी कंपनियां अपनी एक्सपायरी नमकीन को नीलाम करती हैं। मिलावट का कारोबार करने वाले इसे पशु चारे के नाम पर खरीद लेते हैं और किसी दूसरे नाम से नई पैकिंग में बाजार में बेच देते हैं। इस प्रकार आम लोगों को एक्सपायरी नमकीन खिलाई जा रही है, जो जनस्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए कहा है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
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