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High Court : नोशनल इंक्रीमेंट न देने पर निदेशक प्रशिक्षण व रोजगार से मांगा जवाब, 29 मई को होगी सुनवाई

Fri, 24 May 2024 01:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने कहा, एक जुलाई को याचीगण सेवानिवृत्त हुए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें एक वर्ष का नोशनल इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है। किंतु निदेशक की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय के निदेशक को एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अलीगढ़ के अध्यापक अरविंद कुमार वर्मा व 12 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत याचियों को नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है।

याची के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने कहा, एक जुलाई को याचीगण सेवानिवृत्त हुए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें एक वर्ष का नोशनल इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है। किंतु निदेशक की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने निदेशक से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

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