फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था के पत्र में आपत्तिजनक भाषा पर मांगा जवाब

Sat, 18 Apr 2026 06:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) के एक पत्र में प्रयुक्त आपत्तिजनक भाषा पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) के एक पत्र में प्रयुक्त आपत्तिजनक भाषा पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने प्रयागराज के अमित कुमार सिंह उर्फ सोनू की ओर से दायर याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पते पर नोटिस जारी किया जाए। नोटिस 48 घंटे के भीतर लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से लखनऊ के पुलिस महानिदेशक को तामील कराया जाए, जो आगे इसे संबंधित अधिकारी तक उनके वर्तमान निवास पर पहुंचाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें