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High Court : राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोपी को मिली जमानत, 11 माह से जेल में है बंद

Fri, 29 May 2026 02:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का महिमामंडन करने के आरोपी वासिक त्यागी को सशर्त जमानत दे दी है।
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अदालत। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का महिमामंडन करने के आरोपी वासिक त्यागी को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने दिया है। मुजफ्फरनगर निवासी याची के खिलाफ चरथावल थाने में विभिन्न आरोप में एफआईआर दर्ज है। वह सात जून 2025 से ही जेल में बंद है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कहा कि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’। 

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शिक्षक की आत्महत्या के मामले में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य को सशर्त जमानत

हाईकोर्ट ने देवरिया में तैनात शिक्षक की आत्महत्या के मामले में आरोपी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अनिरुद्ध सिंह को जमानत दे दी है। गोरखपुर के गुलरिहा थाने में शिक्षक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि सहायक शिक्षक ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से कथित उत्पीड़न और अवैध वसूली से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव और पूर्व प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह पर कई आरोप लगाए गए थे। 

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