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High Court : दंपती की तबादला नीति की न्यायिक समीक्षा करेगी हाईकोर्ट की वृहद पीठ

Wed, 02 Apr 2025 12:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की वृहद पीठ सरकारी नौकरी कर रहे दंपती को एक स्थान या नजदीकी तैनाती देने संबंधी तबादला नीति की न्यायिक समीक्षा करेगी। जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने ललितपुर के कर्मचारी वरुण जैन की याचिका वृहद पीठ को रेफर की है।
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अदालत का आदेश - फोटो : istock
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की वृहद पीठ सरकारी नौकरी कर रहे दंपती को एक स्थान या नजदीकी तैनाती देने संबंधी तबादला नीति की न्यायिक समीक्षा करेगी। जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने ललितपुर के कर्मचारी वरुण जैन की याचिका वृहद पीठ को रेफर की है। यह पीठ देखेगी कि तबादला नीति बाध्यकारी है या नहीं।

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याची वरुण जैन की नियुक्ति तकनीकी सहायक तृतीय श्रेणी के पद पर मृदा संरक्षण कार्यालय उरई (जालौन) में की गई थी। बाद में याची का तबादला सिद्धार्थनगर कर दिया गया। उन्होंने ललितपुर में तैनात अध्यापक पत्नी का हवाला देते हुए अपना तबादला भी आसपास ही करने की गुजारिश की।

कृषि निदेशालय के अपर निदेशक ने 29 नवंबर 2023 को उनके आवेदन को निरस्त कर दिया। इस आदेश को अवैध बताते हुए याची ने हाईकोर्ट में दस्तक दी। इनके अधिवक्ता ने दलील दी कि निदेशालय का यह आदेश तबादला नीति के विपरीत है। नीति के अनुसार सरकारी नौकरी में तैनात पति-पत्नी नजदीकी तबादले के हकदार हैं। कोर्ट ने तबादला नीति की न्यायिक समीक्षा के लिए प्रकरण बड़ी पीठ को संदर्भित कर दिया।

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