31 अक्तूबर को केजीएमयू में होगी दोबारा माप
कोर्ट ने संबंधित अभ्यर्थियों को 31 अक्तूबर को सुबह 10 बजे तक केजीएमयू में उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षण के लिए उन्हें पहचान पत्र, वर्तमान भर्ती परीक्षा का पीएसटी प्रवेश पत्र और आदेश की प्रमाणित प्रति साथ ले जानी होगी। परीक्षण के वक्त अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड और होमगार्ड विभाग के अधिकारियों को मौजूद रहना होगा। दोबारा माप करने वाले डॉक्टरों को पहले की माप की जानकारी नहीं दी जाएगी, ताकि जांच निष्पक्ष रहे।
निजी अस्पतालों के प्रमाणपत्र दोबारा जांच का आधार नहीं : कोर्ट
कोर्ट ने निजी अस्पताल व डॉक्टर के प्रमाणपत्र के आधार पर दोबारा माप की मांग वाली छह याचिकाएं खारिज कर दीं। साथ ही स्पष्ट किया कि निजी अस्पताल या डॉक्टर से लंबाई का प्रमाणपत्र हासिल कर लेने से दोबारा जांच का अधिकार नहीं मिल जाता। ऐसे प्रमाणपत्रों में अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित होने और माप कराते समय भर्ती प्रक्रिया में दर्ज माप को चुनौती देने का उद्देश्य स्पष्ट होने की बात सामने नहीं आती।