पीएम को फायदा पहुंचाने का है आरोप
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की अदालत कर रही है। याची संत ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने, याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने, उचित मुआवजा दिए जाने और निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।