Hearing on Pushpendra encounter case on 18th
पुष्पेंद्र एनकाउंटर मामले में सुनवाई 18 मार्च को
प्रयागराज। झांसी के चर्चित पुष्पेंद्र यादव की पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई 18 मार्च को होगी। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पुष्पेंद्र यादव की 5/6 अक्तूबर 2019 को मध्य रात्रि एक पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से मौत हो गई थी। परिवार वालों ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी व सीबीआई से कराने की मांग की गई है। घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने की भी मांग है।
मामले के अनुसार पुष्पेंद्र यादव की एक गाड़ी पुलिस द्वारा सीज कर ली गई थी। आरोप लगाया गया कि थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान द्वारा उसे बुलाकर बातचीत की गई। आरोप है कि इसके बाद पुष्पेंद्र थानाध्यक्ष को घायल कर उसकी कार को लूट कर भाग गया। जिसकी एफ आईआर थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराई गई। उसी रात में उसकी मौत हो गई और पुलिस से लूटी गई कार भी मौके पर मिली तथा उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। पुष्पेंद्र की पत्नी शिवांगी यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्र्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ कर रही है।