वादी मुकदमा नरेंद्र प्रताप सिंह निरीक्षक फूलपुर ने देशद्रोह के मामले मे गिरफ्तार किए गए अभियुक्तगण वलीउल्लाह, वसीउल्लाह, उबैदउल्लाह, उज़ैरआलम व उबैरउल्लाह को दिनाँक 18 अप्रैल 2001 को न्यायालय के आदेशानुसार जेल में बंद कर दिया था।
देशद्रोह मामले के जेल में बंद अभियुक्त वलीउल्लाह के सफाई साक्ष्य के लिए पेश न होने पर जिला अदालत ने मामले में सुनवाई केलिए आठ अप्रैल की तिथि लगाई है। मामले में अभियुक्त की ओर से सात गवाहों की सूची पेश की गई है।
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वादी मुकदमा नरेंद्र प्रताप सिंह निरीक्षक फूलपुर ने देशद्रोह के मामले मे गिरफ्तार किए गए अभियुक्तगण वलीउल्लाह, वसीउल्लाह, उबैदउल्लाह, उज़ैरआलम व उबैरउल्लाह को दिनाँक 18 अप्रैल 2001 को न्यायालय के आदेशानुसार जेल में बंद कर दिया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सफाई साक्ष्य दाखिल करना था, किन्तु गाजियाबाद जेल में बंद मुख्य अभियुक्त वलीउल्लाह हाज़िर नहीं हो सका।
जमानत पर रिहा अन्य अभियुक्तगण में उजैरआलम हाज़िर आया और उबैदउल्ला व वसीउल्ला की ओर से हाजिरीमाफी दाखिल की गई। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अर्जी पेश करते हुए न्यायालय से गुहार लगाई कि बीमार होने के कारण अभियुक्तगण को सुनवाई हेतु कोई अन्य तिथि नियत की जाए जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने आपत्ति जताई।
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कहा कि मुकदमा काफी पुराना हैं और अभियुक्तगण द्वारा इसे टालने की नियत से लंबित किया जा रहा हैं। दोनो पक्षो के तर्कों को सुनकर अपर सत्र न्यायाधीश निशा झा ने सफाई साक्ष्य दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए आठ अप्रैल की तिथि नियत की।