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हाईकोर्ट : ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी मामले में सुनवाई जारी, पांच दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

Wed, 30 Nov 2022 08:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। कमेटी द्वारा वाराणसी की अदालत द्वारा मुकद्दमे की सुनवाई करने और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करने की वैधता को चुनौती दी गई है।
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हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी में ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी की नियमित पूजा के आदेश के खिलाफ  याचिका की सुनवाई जारी है। सोमवार पांच दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। कमेटी द्वारा वाराणसी की अदालत द्वारा मुकद्दमे की सुनवाई करने और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करने की वैधता को चुनौती दी गई है।

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वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफ ए नकवी ने कहा कि शृंगार गौरी की पूजा नियमित तौर पर नहीं होती रही। साल भर में एक दिन ही होती रही है। अब स्थान बदला जा रहा है, जिससे धार्मिक चरित्र प्रभावित होगा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4 (1) के तहत नहीं किया जा सकता।


मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना है कि 15 अगस्त 1947 से पहले से शृंगार गौरी की पूजा होती रही है। अब भी हो रही है। इसलिए इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 (1) लागू नहीं होगी। पूजा से स्थान का धार्मिक चरित्र नहीं बदलेगा। स्कंद पुराण में भी मंदिर का विस्तृत उल्लेख है। पूरी ईमानदारी से मुकद्दमे को लिखा गया है। पहले से हो रही पूजा को रोकने के खिलाफ  वाद दायर किया गया है।

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