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High Court : मूल आपराधिक मामले में बरी होने के बाद गैंगस्टर की कार्यवाही अवैध

Sun, 27 Apr 2025 02:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मूल आपराधिक मामले में बरी हो चुके आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही अवैधानिक है। लिहाजा, कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत शुरू हुई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
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court - फोटो : ANI
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मूल आपराधिक मामले में बरी हो चुके आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही अवैधानिक है। लिहाजा, कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत शुरू हुई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की अदालत ने गाजियाबाद निवासी आरोपी सुनील कुमार की याचिका पर दिया है। मामला गाजियाबाद के मधुवन थाना क्षेत्र का है। आरोपी के खिलाफ गाजियाबाद के एसीजेएम की कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही लंबित थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला जिस एक केस के आधार पर दर्ज किया गया था। वह उसमें बरी हो चुका है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। 

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