प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. बीआर आंबेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में कैंसर व कार्डियोलॉजी अस्पताल को चालू करने के लिए दाखिल जनहित याचिका निस्तारित कर दी। कोर्ट ने राज्य की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों में सुविधाओं को सुचारु करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। ऐसे में अतिरिक्त निर्देश देने की जरूरत नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायाधीश क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने शौर्यदीप की जनहित याचिका पर दी।
याचिका पर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कैंसर अस्पताल में वर्तमान में ओपीडी और डे केयर कीमो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही अन्य विभागों के डॉक्टरों की ओर से बायोप्सी/ऑपरेशन और अन्य उपचार भी किए जा रहे हैं। हृदय अस्पताल में 92 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और एक कैथ लैब स्थापित की जा रही है। अस्पताल के लिए आवश्यक पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए बनाई गई समिति ने 1003 पदों की आवश्यकता बताई है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा रही है, इसलिए अलग से निर्देश देने की जरूरत नहीं है।