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पीएफ घोटालाः पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी एपी मिश्र की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 11 Apr 2020 12:17 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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demo pic - फोटो : court order
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उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में पीएफ घोटाले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व एमडी एपी मिश्र की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। हजारों करोड़ के पीएफ घोटाले में न्यायालय ने इससे पहले गुरुवार को दो निदेशकों की भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लॉकडाउन के बाद भी इस चर्चित मामले में सुनवाई हो रही है।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कर्मचारियों के पीएफ घोटाले में पूर्व प्रबंध निदेशक एपी मिश्र की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने दिया है। न्यायालय ने कहा कि एपी मिश्र काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस केस में जांच अभी जारी है।

न्यायालय ने बिजली कर्मचारियों की पीएफ की धनराशि को प्राइवेट कंपनी में निवेश करने पर सख्त रुख अपनाया है। पूर्व प्रबंध निदेशक एपी मिश्र के साथ अन्य दो निदेशक लखनऊ के जिला कारागार में बंद हैं। ईओडब्ल्यू ने नवंबर 2019 के पहले सप्ताह में मिश्र के साथ ही दो निदेशकों को भी गिरफ्तार किया था। इस काफी चर्चित घोटाले की एफआईआर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज है।

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