इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र में जीआरपी सिपाही की मौत मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को मिली सजा व दंड पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश सजा के खिलाफ दायर अपील में दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति संतोष राय की खंडपीठ ने उमाकांत की अर्जी पर दिया है।
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याची ने सुप्रीम कोर्ट के नवजोतसिंह सिद्धू केस के फैसले हवाला देते हुए चुनाव के मद्देनजर सजा व दंड निलंबित करने की मांग की। याची का कहना है कि वह भी राजनीतिक व्यक्ति हैं। एक बार सांसद व तीन बार विधायक रह चुका है। सरकारी वकील ने विरोध किया कहा याची पर आरोप गंभीर है। ऐसे में वह कोई राहत पाने का हकदार नहीं है।