पूर्व विधायक विजय मिश्र और विष्णु मिश्र।
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Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा जेल में बंद भदोही से सपा के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकलपीठ ने दिया है। वाराणसी के जैतपुरा थाने में 13 सितंबर 2021 को एक महिला ने धमकी देने व हत्या का प्रयास सहित कई आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनके बेटे विष्णु मिश्र, नाती विकास मिश्रा, बेटी रीमा पांडेय, सीमा पांडेय समेत 12 लोगों को नामजद किया था।
महिला ने विधायक विजय मिश्र व अन्य पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोप लगाया था कि उनके बेटे व अन्य ने उसके घर पर पहुंच कर बयान बदलने के लिए धमकाया। मुकदमे में सुलह करने के किए दबाव डाला गया। इस मामले में जेल में बंद विष्णु मिश्र ने अप्रैल 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीसरी जमानत अर्जी दायर की।
पहली 30 अक्तूबर 2023 और दूसरी जमानत अर्जी तीन मार्च 2025 को खारिज कर दी थी। तीसरी जमानत अर्जी पर याची अधिवक्ता ने दलील दी कि याची निर्दोष है और उसे गलत फंसाया गया है। कथित घटना के लगभग नौ महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। याची 24 जुलाई 2022 से जेल में है। जमानत दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।