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UP : पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर चलेगा गैंगस्टर का मुकदमा, कार्रवाई रद्द करने की अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज

Fri, 30 Jan 2026 04:58 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

Allahabad High Court : पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाही को रोकने के लिए दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह केस 2022 में दर्ज कराया गया था। 
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इरफान सोलंकी, पूर्व विधायक सपा। - फोटो : अमर उजाला।
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कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग को लेकर दायर अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।

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