20 नवंबर को लाइसेंस निरस्त
एफआईआर के मुताबकि, प्रयागराज मंडल औषधि सहायक आयुक्त संजय ने उक्त फर्म को 17 अक्तूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। फर्म की ओर से कोई जवाब न मिलने पर 20 नवंबर को उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। वहीं, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि आयुक्त कार्यालय से मिली एक्सेल शीट के आधार पर जब प्रदेशभर के रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि उक्त कंपनी की ओर से फेनसेडिल डीएक्स सिरप की 9,67,724 बोतलें विभिन्न तारीखों पर खरीदी गई थीं। ये कोडीनयुक्त नॉरकोटिक कैटेगरी की औषधि है जिसका चिकित्सकीय सलाह के बिना उपयोग अपराध है।