इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म ऐक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी व परिवार के तीन सदस्यों की यौन शोषण के मामले मे गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विवेचना जारी रखने का आदेश देते हुए पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगायी है और विवेचना मे सहयोग देने का निर्देश दिया है।
इनके खिलाफ सामान्य आरोप होने के कारण कोर्ट ने राहत दी है जिसमें नवाज़ुद्दीन के साथ ही उनकी मां मेहरुन्निशा और दो भाइयों फ़ैयाज़ुद्दीन और अयाजुद्दीन शामिल हैं। बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी एक भाई मिनहाज़ुद्दीन के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कोई राहत,नही दी है। इसकी याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने दिया है। मुज़फ्फरनगर के बुधाना थाने मे नवाज़ुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडेय ने एफआईआर दर्ज करायी है। इसी साल 27 जुलाई को नवाज़ुद्दीन की पत्नी ने उनके और परिवार के खिलाफ बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न व पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज करायी है प्राथमिकी।