फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Prayagraj News: महिला कर्मी गंदी हरकत पर शिक्षक के खिलाफ पहुंची हाईकोर्ट, जांच का आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के अधीन संचालित एक इंटर कॉलेज की महिला कर्मी की शिकायत पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज को आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का आदेश दिया है। यहां शिकायत आने पर दो माह में जांच करानी होगी। महिला कर्मी ने आगरा से कई साल पहले तबादले पर आए एक शिक्षक पर अभद्र टिप्पणियां और गंदी हरकत की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

जस्टिस विकास की अदालत ने बुधवार ने महिला कर्मी की याचिका पर यह आदेश दिया है। जिला पंचायत के अधीन संचालित एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में नियुक्त महिला कर्मी ने बताया कि उनके ही कॉलेज का एक शिक्षक गंदी हरकतें करता है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। याची के अधिवक्ता आलोक कुमार यादव का कहना था कि महिला कर्मी की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में वर्ष 1993 में हुई थी।
अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आगरा से वर्ष 2014 में तबादले पर आए शिक्षक ने याची के साथ अभद्रता की है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए 2013 में कानून लागू होने के बावजूद कॉलेज में अभी तक जांच कमेटी ही गठित नहीं हुई है। इस घटना को लेकर फूलपुर थाने में एफआईआर भी लिखाई जा चुकी है। अगस्त-2022 से बार-बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपी पर कार्रवाई नहीं की गई।
विज्ञापन

कोर्ट में सरकार और जिला पंचायत की ओर से यह स्वीकार किया गया कि कॉलेज में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं है। कोर्ट ने कमेटी का गठन करने का निर्देश देते हुए कहा कि महिला को यह अधिकार होगा कि वह उक्त अधिनियम की धारा-12 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को अर्जी दे। इसकी जांच दो महीने में कर ली जाए।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें