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High Court : पीएम मोदी के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका खारिज, 19 दिन देर देर पेश हुई थी याचिका

Fri, 18 Oct 2024 05:57 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका पहली बार गत तीन सितंबर को पेश की गई थी। याचिका पर यह रिपोर्ट की गई है कि यह समय सीमा से 19 दिन बाद की है। हालांकि देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। कोर्ट ने याची से पूछा कि क्या वह इस पहलू पर कानूनी राय लेना चाहते हैं या समय लेना चाहते हैं।
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नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की अदालत ने बीते लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले विजय नंदन की याचिका पर यह आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका पहली बार गत तीन सितंबर को पेश की गई थी। याचिका पर यह रिपोर्ट की गई है कि यह समय सीमा से 19 दिन बाद की है। हालांकि देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। कोर्ट ने याची से पूछा कि क्या वह इस पहलू पर कानूनी राय लेना चाहते हैं या समय लेना चाहते हैं। याची ने समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

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याचिका के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजय नंदन का नामांकन खारिज कर दिया था। जनहित पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी विजय नंदन का कहना है कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया है। चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने, याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने आदि की मांग की थी।

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