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दोबारा जांच में बदल गई कांस्टेबल अभ्यर्थी की लंबाई, पहली बार था अनफिट

Fri, 28 Feb 2020 09:17 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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court - फोटो : prayagraj
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कांस्टेबल भर्ती 2018 में शामिल अभ्यर्थी की लंबाई दोबारा जांच कराने पर बदल गई। इससे पूर्व पुलिस भर्ती बोर्ड ने मेडिकल परीक्षण के दौरान अभ्यर्थी की लंबाई मानक से कम बताकर उसे अनफिट करार दिया था।

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ईकोर्ट के निर्देश पर लंबाई अलग मेडिकल बोर्ड ने नापी तो सही पाई गई। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को आदेश दिया है कि वह अभ्यर्थी को नए सिरे से प्रवेश पत्र जारी कर शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाएं। राहुल कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यह आदेश दिया।

याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची ने 2018 की पुलिस और पीएसी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद से उसे दस्तावेजों और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया।

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शारीरिक परीक्षण में उसे यह कहकर अनफिट करार दिया गया कि उसकी लंबाई निर्धारित मानक 168 सेंटीमीटर से कम है। अधिवक्ता का कहना था कि याची ने इससे पूर्व विज्ञापित कांस्टेबल भर्ती के लिए भी आवेदन किया था। जिसमें उसकी लंबाई 168 सेंटी मीटर से अधिक पाई गई थी। कुछ अन्य कारणों से वह चयनित नहीं हो पाया था। 

अधिवक्ता का कहना था कि दो अलग-अलग भर्तियों में लंबाई नहीं बदल सकती है। भर्ती बोर्ड ने मानक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया है। कोर्ट ने याची की लंबाई की जांच सीएमओ बुलंदशहर को तीन डाक्टरों की टीम बनाकर करने का निर्देश दिया था।

सीएमओ के मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई जांच में याची की लंबाई 168.1 सेंटीमीटर पाई गई। कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट पर अविश्वास करने की कोई वजह नहीं है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को याची का दोबारा शारीरिक परीक्षण करने का आदेश दिया है। 
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