इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को पिता की मौत का बहाना बना मुकदमा की सुनवाई टालने की गुजारिश करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कहा, मुकदमा टलवाने के लिए अदालत से झूठ बोलना व्यावसायिक कदाचार है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने मुरादाबाद के गौहर व दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। मामले की पुकार होने पर याची के अधिवक्ता शिव प्रकाश की ओर से उनके सहयोगी ने अदालत को बताया कि याची के अधिवक्ता के पिता की मृत्यु हो गई है। इस कारण मामले की सुनवाई टाल दी जाए।
सरकारी वकील ने मुकदमा टालने की मांग का विरोध किया। कहा, बार काउंसिल में शिव प्रकाश के पिता का नाम स्वर्गीय श्यामलाल तिवारी दर्ज है। उनके पिता की पहले मृत्यु हो चुकी है। यही नहीं, वह उसी दिन दूसरी अदालत में एक जमानत याचिका पर बहस करने के लिए उपस्थित थे। इस पर कोर्ट ने याची अधिवक्ता को तलब किया था। पेश अधिवक्ता ने बताया कि वकालत के पेशे में आने से पहले उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी।
खफा कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता पिता की मृत्यु के आधार पर जानबूझकर अदालत में उपस्थित होने से बच रहे हैं। कोर्ट ने बार काउंसिल को अधिवक्ता से स्पष्टीकरण तलब कर दो माह के उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। संवाद