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रमजान पर मतदान टालने की मांग खारिज, अदालत ने याचिका को माना कमजोर

Sat, 30 Mar 2019 01:33 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
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court order - फोटो : amar ujala
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रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव का मतदान टालने की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जलालुद्दीन सिद्दीकी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई की। याची का कहना था कि छह मई से पांच जून तक रमजान है। 

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इस दौरान मुस्लिम सुबह चार बजे से शाम पौने सात बजे तक रोजा रखते हैं। इसलिए छह, 12 और 19 मई को होने वाला मतदान रमजान से पहले या बाद में कराए जाएं। चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने याचिका बलहीन पाते हुए खारिज कर दी है।

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