इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के राजकुमार सिंह के खिलाफ आपराधिक केस वापसी अर्जी मंजूर होने के बाद सचिवालय से दस्तावेज गायब होने के मामले में ऐक्शन नहीं लेने पर नाराजगी जताई है। साथ ही प्रमुख सचिव गृह से तीन हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा है कि दस्तावेज गायब होने में लापरवाही बरतने वाले सीबीसीआईडी वाराणसी के एसपी सुरेंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। याचिका की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने याची के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश बढ़ा दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने राजकुमार सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 28 फरवरी 24 को तीन हफ्ते में जवाब मांगा था। विशेष सचिव गृह राकेश मालपानी ने जानकारी उपलब्ध कराई। कहा, याची के खिलाफ आपराधिक केस वापसी के दस्तावेज गृह विभाग में नहीं है। विधि विभाग में पता किया जा रहा है। शासकीय अधिवक्ता एके संड ने कहा, एक फरवरी 14 के आदेश से याची के खिलाफ केस वापस ले लिया गया है। लेकिन, दस्तावेज गायब हैं। कोर्ट ने कहा, सचिवालय से दस्तावेज गायब हैं, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर प्रमुख सचिव गृह से हलफनामा मांगा है।