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Prayagraj :  बहरिया गोलीकांड के आरोपी पंकज मिश्रा समेत चार की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Thu, 15 Aug 2024 05:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याचियों ने खुद को चर्चित गोलीकांड का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है। कहा है कि उन्हें डराने के लिए मामले में आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए सरकार से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। मामले को चार नवंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश देते हुए सभी याचियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। 
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को हुए बहरिया गोलीकांड के आरोपी पंकज मिश्रा उर्फ देवेंद्र कुमार मिश्रा समेत चार लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने पंकज मिश्रा उर्फ देवेंद्र मिश्रा व अन्य तीन की ओर से एफआईआर को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी पर लोग लगाने की मांग वाली याचिका पर दिया है।

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याचियों ने खुद को चर्चित गोलीकांड का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है। कहा है कि उन्हें डराने के लिए मामले में आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए सरकार से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। मामले को चार नवंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश देते हुए सभी याचियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। 

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यह है पूरा मामला
 
मामला प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र का है। 30 जुलाई को बहरिया बाजार धमौर मोड़ के पास मार्केट पर कब्जा करने को लेकर मऊआइमा से जिला पंचायत सदस्य अभिषेक यादव और गमरहटा निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य शशिकांत यादव और दोनों के समर्थक भिड़ गए थे। दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलियां चलीं।
 
गोली लगने से शशिकांत के पक्ष के सारीपट्टी निवासी मुलायम यादव की मौत हो गई थी। जबकि, अभईपुर निवासी बीडीसी सदस्य जितेंद्र यादव की जांघ में गोली लगने से वह घायल हो गए थे। मुलायम के पिता रामा यादव की तहरीर पर जिला पंचायत सदस्य अभिषेक यादव, उनके भाई वीरसेन यादव और चाचा गजराज यादव समेत 10 के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गोलीबारी की इस घटना में जख्मी आलोक यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई।
 
पुलिस ने नामजद गजराज यादव व राहुल यादव और विवेचना में नाम प्रकाश में आने पर सुनील कुमार, मुकेश कुमार यादव, राघवेंद्र सिंह, रिजवान को जेल भेज दिया था। वहीं, पुलिस ने मऊआइमा के मोहम्मदपुर सराय अली गांव निवासी अजय कुमार मौर्या की तहरीर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य गमरहटा निवासी शशिकांत यादव, उसके भाई सुरेंद्र कुमार यादव, अभईपुर निवासी बीडीसी सदस्य जितेंद्र यादव सहित नौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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