फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : कोर्ट ने शिक्षक भर्ती कार्यप्रणाली का शिक्षक चयन आयोग से मांगा ब्योरा, 28 अक्तूबर को होगी सुनवाई

Mon, 20 Oct 2025 03:57 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक चयन आयोग से प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और उच्च शिक्षा स्तर की भर्ती कार्यप्रणाली का ब्योरा मांगा है।
विज्ञापन
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक चयन आयोग से प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और उच्च शिक्षा स्तर की भर्ती कार्यप्रणाली का ब्योरा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार की एकलपीठ ने बाबा श्रीपति सरजू प्रसाद जूनियर हाईस्कूल के माध्यम से प्रयागराज निवासी गिरिराज कुमारी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याची संस्थान ने याचिका के माध्यम से विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की है। कहा है कि विद्यालय में चार पद हैं और एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं है।

विज्ञापन


क्लर्क के पद भी खाली हैं। इससे विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। सुनवाई के दौरान स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में पहले परीक्षा आयोजित की गई थी। परिणाम घोषित किया गया था पर मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने आयोग व स्थायी वकील को याचिका पर निर्देश लेने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने आयोग की अध्यक्ष को शिक्षकों के चयन के संबंध में आयोग के कामकाज का ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को कानून के तहत शिक्षक या अन्य कर्मचारी के चयन और नियुक्ति की अनुमति देने का कोई अधिकार है या नहीं। आयोग को शिक्षकों के चयन में अपनी कार्यप्रणाली और उन प्रावधानों का भी विवरण देना होगा जिनके तहत उन्हें सभी स्तरों पर शिक्षकों के चयन का अधिकार दिया गया है। अब 28 अक्तूबर को मामले की सुनवाई होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें