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हत्या में युवती की जमानत खारिज

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अदालत
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जिला न्यायालय ने युवक की हत्या कर शव को गायब कर देने के मामले में अभियुक्ता अर्चना की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।  यह आदेश जिला जज एके ओझा ने डीजीसी गुलाब चन्द्र अग्रहरि को सुनकर दिया है। घटना 13 अप्रैल 2019 की शंकरगढ़ थाने की है। वादिनी राजकुमारी देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र अमित कुमार अभियुक्ता के घर मिलने जुलने जाता था। आरोप है कि अभियुक्तागण ने उसके पुत्र की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया है। मृतक का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है।

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