U.P. Secondary Education Service
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव विद्याकांत शुक्ल को आदेश का पालन करने अथवा 22 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। विश्वनाथ राय की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है। याचिका में चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार को भी पक्षकार बनाया गया है। याची के अधिवक्ता विवेक मिश्र का कहना है कि कोर्ट ने याची को टीजीटी शिक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया था। तीसरी बार घोषित परिणाम में उसे सफल घोषित किया गया है। कोर्ट ने कहा था कि पद न होने पर भी नियुक्ति की जाए। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।