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माध्यमिक शिक्षा सचिव को आदेश के पालन का निर्देश

Sat, 01 Jun 2019 12:41 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क,अमर उजाला, प्रयागराज
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U.P. Secondary Education Service
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव विद्याकांत शुक्ल को आदेश का पालन करने अथवा 22 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। विश्वनाथ राय की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है। याचिका में चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार को भी पक्षकार बनाया गया है। याची के अधिवक्ता विवेक मिश्र का कहना है कि कोर्ट ने याची को टीजीटी शिक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया था। तीसरी बार घोषित परिणाम में उसे सफल घोषित किया गया है। कोर्ट ने कहा था कि पद न होने पर भी नियुक्ति की जाए। इस आदेश का  पालन नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

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