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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद

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42 हजार रुपये लगा जुर्माना
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प्रयागराज। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दस वर्ष के कठोर कारावास और 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की एक तिहाई धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है। सजा का आदेश स्पेशल कोर्ट पाक्सो एक्ट आलोक कुमार शुक्ल ने दिया है।
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मामले के अनुसार पीड़िता की मां ने मुट्ठीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी सात वर्षीय बच्ची पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी। रास्ते में अभियुक्त राजाबाबू उर्फ मकबूल ने पकड़ लिया और जबरन अपने घर के भीतर खींच ले गया। बच्ची के शोर मचाने पर पड़ोस के कुछ लोग आ गए तो अभियुक्त धमकी देते हुए भाग गया। मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। कोर्ट ने पीड़ित बच्ची का बयान दर्ज किया और गवाहों के बयान के बाद राजाबाबू को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दुष्कर्म में उम्रकैद और पाक्सो एक्ट में भी उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मगर, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के तहत 20 वर्ष की सजा के तुल्य आधी अवधि अर्थात 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
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