फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Prayagraj Crime News: पूर्व सांसद के पुत्र को जमानत पर रिहा करने का आदेश

Fri, 04 Sep 2020 05:36 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

विवेचक की लापरवाही का अभियुक्त को मिला लाभ
समय से नहीं दाखिल हुआ आरोप पत्र
विज्ञापन
court order to release ex mp's sone on bail
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

प्रयागराज। जानलेवा हमले के मामले में जेल में बंद अभियुक्त के प्रकरण में 90 दिन बाद भी आरोप पत्र दाखिल न किए जाने पर कोर्ट ने अभियुक्त शिवांग पासी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस प्रकरण में विवेचक के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने का निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता शशिरिस श्रीवास्तव को सुन कर दिया है।
विज्ञापन


पूर्व सांसद सुरेश पासी के पुत्र शिवांग पासी के खिलाफ कैंट थाने में हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियुक्त 22 मई 2020 से जेल में निरुद्ध हैं । उक्त मामले के विवेचक ने 90 दिन बीत जाने के उपरांत भी आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया।

कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आरोपी को एक लाख के निजी मुचलके और दो जमानतें प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले के विवेचक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को भी निर्देशित किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि 22 मई 2020 को शिवांग पासी को जेल भेजा गया और 31 अगस्त 2020 तक विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया।
विज्ञापन


जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज
प्रयागराज।
जिला न्यायालय ने जानलेवा हमला करने में आरोपी बादशाह उर्फ शहनवाज अहमद सिद्दीकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज मृदुल कुमार मिश्रा ने एडीजीसी कैलाश नारायण सिंह और हर नारायण शुक्ला को सुन कर दिया है। घटना 31 मार्च 2020 थाना शिवकुटी की है। वादी महेंद्र तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी अभियुक्त पर आरोप है कि वादी के भतीजे अमनमणि को कछार में ले जाकर चापड़ से गले पर गंभीर चोट पहुंचाई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें