सिविल लाइंस निवासी छात्र देव सिंह खरई को खराब आईफोन-12 प्रो मैक्स भेजना गुरुग्राम के रिटेल फिस्टा और कोशिफाई स्टोर को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता को नया आईफोन देने का आदेश दिया है।
ऐसा न करने पर केस फाइल करने की तिथि से आईफोन की कीमत 58,121 रुपये पर आठ फीसदी ब्याज संग पीड़ित को चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है।
वादी देव सिंह देहरादून यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उन्होंने 23 अगस्त 2023 को ऑनलाइन आई फोन-12 प्रो मैक्स (6 जीबी/256 जीबी) ऑर्डर किया था। इसके लिए उन्होंने गूगल-पे के माध्यम से 58,121 रुपये चुकाए थे।
अगले दिन डिलीवरी के बाद मोबाइल फोन की जांच की तो उसका डिस्प्ले खराब था। उसमें सफेद लाइन आ रही थी और मोबाइल फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। साथ ही फोन और बिल में दर्ज आईएमईआई नंबर भी अलग-अलग था।
यह देखते ही उन्होंने ई-मेल के माध्यम से कंपनी को इसकी जानकारी दी। 19 अगस्त 2023 को ई-मेल के माध्यम से मिले जवाब में कहा गया कि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इससे परेशान होकर वादी ने 18 जुलाई 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया।