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मुद्दसिर हत्याकांड में पांच अभियुक्तों का बना रिमांड

Wed, 10 Dec 2014 12:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
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सिविल लाइंस मोबाइल शॉप संचालक सैय्यद मुद्दसिर उर्फ शरद की हत्या के मामले में अदालत ने मंगलवार को पांच अभियुक्तों का रिमांड बनाया। हालांकि विवेचक द्वारा मात्र दो लोगों का ही रिमांड बनाने का प्रार्थनापत्र दिया गया था। पुलिस इससे पूर्व इस हत्याकांड में शामिल तीन अभियुक्तों का नाम विवेचना के बाद हटाए जाने का प्रार्थनापत्र दे चुकी है जिसे सीजेएम ने खारिज कर दिया था। कोर्ट का मामना है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और वादिनी का बयान सभी अभियुक्तों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने इस मामले पर स्पष्टीकरण के लिए विवेचक को 11 दिसंबर को तलब किया है।
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चार माह पूर्व कोतवाली क्षेत्र में मो. खालिद की हत्या के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी रेहान मजीद का जमानत प्रार्थनापत्र नामंजूर कर दिया है। रेहान पर खालिद को घर से बुलाकर हत्या कर देने का आरोप है। जमानत प्रार्थनापत्र पर जिला जज डीएस त्रिपाठी ने सुनवाई की। एडीजीसी बृज किशोर दुबे ने प्रार्थनापत्र का विरोध किया। उल्लेखनीय है कि दस अगस्त 2014 को कोतवाली क्षेत्र में मो. खालिद की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई। रेहान और खालिद के बीच एक दुकान को लेकर विवाद चल रहा था। घटना को खालिद की पत्नी उज्मा ने अपनी आखोें से देखा था। उसी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने रेहान के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और कारतूस बरामद कर लिया। रेहान ने जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया था जिसे घटना की परिस्थितियों और साक्ष्यों को देखते हुए रद कर दिया गया।

 कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता हौसला प्रसाद मिश्र की पत्नी दुर्गादेवी का मंगलवार को निधन हो गया। वह करीब 76 वर्ष की थीं और पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। उनका अंतिम संस्कार बुधवार सुबह दस बजे दारागंज घाट पर किया जाएगा। उनके निधन पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, मंत्री समेत तमाम अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त किया है।
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