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नाबालिग से दुष्कर्म में जमानत नामंजूर

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Court news
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प्रयागराज। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आदित्य उर्फ रामू पासी की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने नामंजूर कर दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आलोक कुमार शुक्ला ने एडीजीसी देवी शंकर मिश्र और श्रीप्रकाश शुक्ला को सुनकर दिया है।
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घटना 23 अक्तूबर 2018 की हंडिया थाने की है। अभियुक्त पर आरोप है कि वह अन्य अभियुक्तों के साथ वादी की नाबालिग पुत्री को भगा ले गया और उससे सामूहिक दुष्कर्म किया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को जमानत देने से इंकार कर दिया और अर्जी खारिज कर दी है। नाबलिग से दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने के एक अन्य प्रकरण में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी फिरोज कुरैशी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना 11 अगस्त 2018 की सोरांव थाने की है। आरोप है कि अभियुक्त वादी की पुत्री को सहअभियुक्तों के साथ मिल कर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग को पुलिस ने 26 अक्तूबर को बरामद किया था। बाद में पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। मृतका द्वारा पूर्व में दिए बयान में अभियुक्तों के खिलाफ मारपीट और दुष्कर्म किए जाने का कथन किया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अध्यापक के अपहरण में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने एक करोड़ की फिरौती की मांग को लेकर अध्यापक के अपहरण मामले में अभियुक्त अजीत पासी उर्फ अभिषेक प्रकाश की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे डा0 बाल मुकुंद ने डीजीसी गुलाब अग्रहरि को सुनकर दिया है।
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घटना 16जून 2019 की जार्जटाउन थाने की है। वादी धीरज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि अभियुक्त अजीत पासी ने एक विद्यालय के अध्यापक अकबाल दास का अपहरण अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिल कर कर लिया था। अभियुक्तों ने अपहरण में एक करोड़ रुपए के फिरौती की मांग की थी। अपहरण का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी होने पर अभियुक्तों ने अकबाल दास को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई और 38 हजार रुपए छीन कर छोड़ दिया था।
हत्यारोपी की जमानत खारिज
प्रयागराज। गोली मार कर युवक की हत्या में आरोपी शैलेष गुप्ता की जमानत जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज एके ओझा ने डीजीसी जीसी अग्रहरि को सुनकर दिया है।
घटना सात अगस्त 2019 की नवाबगंज थाने की है। आरोप है कि वादी बृजभूषण पांडेय के पुत्र ज्ञानप्रकाश उर्फ चंकी को अभियुक्तगण ने घर से बुलाया और गोली मार कर हत्या कर दी थी। दहेज हत्या के एक अन्य मामले में आरोपी ससुर देवनारायण की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी है। घटना 10 जून 2019 की नवाबगंज थाने के रामचौरा की है। आरोप है कि वादी संतोष कुमार की पुत्री ज्योति देवी को दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी थी।
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