फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोर्ट : मानव तस्करी कर देह व्यापार कराने के दोषी पहुंचे हाईकोर्ट

Thu, 17 Feb 2022 11:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मामला प्रयागराज के मीरगंज का है। यहां से 2016 में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए युवतियोंको अभियुक्तों के चंगुल से मुक्त कराया था। मामले में 48 लोगों को आरोपित किया था। प्रयागराज जिला न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 41 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी।
विज्ञापन
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

प्रयागराज जिला न्यायालय द्वारा मानव तस्करी और देह व्यापार कराए जाने के मामले केदोषियों ने जिला न्यायालय केफैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाद दाखिल करने केलिए 23 मार्च तक समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।

विज्ञापन




मामला प्रयागराज के मीरगंज का है। यहां से 2016 में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए युवतियोंको अभियुक्तों के चंगुल से मुक्त कराया था। मामले में 48 लोगों को आरोपित किया था। प्रयागराज जिला न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 41 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी। याची की ओर से जिला न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा केखिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें