Prayagraj News : Dr. AK Bansal file photo
- फोटो : Amar Ujala
जिला न्यायालय ने सोमवार को डॉ.एके बंसल हत्याकांड के पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। पांचों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए।न्यायाधीश ने आरोपियों को आरोप पढ़कर सुनाया। हालांकि, आरोपियों ने इससे इन्कार कर दिया और परीक्षण कराए जाने की मांग की। इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को मामले के गवाहों को 24 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया।
न्यायालय ने आरोपी शोएब के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 34 तथा सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत तथा अन्य आरोपियों आलोक सिन्हा, अबरार, दिलीप मिश्रा, अशरफ उर्फ अख्तर कटरा के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 एवं 120बी के अंतर्गत आरोप तय किया। आरोप में कहा गया है कि 12 जनवरी 2017 को जीवन ज्योति अस्पताल में डॉ. अश्वनी कुमार बंसल को ओपीडी में मरीज देखते समय गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से आरोपियों को न्यायालय में नहीं लाया गया था। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पेश कराया गया था।