पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपित को मिली जमानत
प्रयागराज। दहेज की मांग पर विवाहिता के उत्पीड़न और जबरन गर्भपात कराने के आरोपित मिथिलेश कुमार की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने स्वीकार कर ली। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने याची के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर दिया है।
आरोपित के विरुद्ध उसकी पत्नी ने नौ जुलाई 2021 को थाना सोरांव में एफआई आर दर्ज कराई। जिसमें आरोप था पति, सास, ससुर और ननद दहेज में लाए हुए सामान से संतुष्ट नहीं थे। शादी दो वर्ष पूर्व हुई थी गर्भवती होने पर भी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया और जबरन गर्भपात करवा दिया। न्यायालय ने चिकित्सकीय परीक्षण करने वाली डॉ अर्चना सिंह का बयान विवेचक के द्वारा प्रस्तुत केस डायरी के अवलोकन के बाद कहा कि आरोपित पीड़िता का पति है। प्रस्तुत प्रकरण में वैवाहिक विवाद प्रकट हो रहा है आरोपित का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नही है जमानत प्रार्थना पत्र बल युक्त है। आरोपित जमानत पर मुक्त होने का अधिकारी है। आरोपित 20 अप्रैल 2022 से कारागार में निरुद्ध है। अदालत ने पचास हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।