प्रयागराज। हाईकोर्ट ने अनैतिक देह व्यापार के आरोप में गिरफ़्तार महिला को राहत देते हुए उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार नवम ने दिया है। सहारनपुर की पुलिस ने मंडलीय उद्धार अधिकारी के साथ सब्जी मंडी के पास स्थित एक मकान में छापा मार कर आपत्तिजनक स्थिति में याची सहित कुल दस महिलाओं और उनके ग्राहकों को गिरफ्तार किया था। जबकि एक आरोपी महिला मौके से भाग निकली थी। जमानत अर्जी में कहा गया कि याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं। उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। जिस मकान में छापा मारा गया वहां वह नौकरानी का काम करती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने 11 जुलाई को याची की जमानत अर्जी खारिज की थी। इसके बाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई । प्राथमिकी सब इंस्पेक्टर मुकेश मिश्रा ने सदर बाजार थाने में दर्ज कराई थी।