फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बार एसोसिएशन के चुनाव में सीओपी नंबर जरूरी 

Sun, 23 Jun 2019 12:58 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
विज्ञापन
District Bar Association - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रदेश भर के बार एसोसिएशन को पत्र लिख कर आगाह कर दिया है कि एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में बिना सीओपी नंबर के कोई मतदाता और प्रत्याशी भाग नहीं ले पाएगा। यह भी कहा है कि एल्डर कमेटी का सदस्य होने के लिए भी सीओपी नंबर होना जरूरी है। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत सिंह पटेल ने जिला जज के माध्यम से प्रदेश भर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री को पत्र लिख कर अवगत कराया है। कार्यकारी ने अपने पत्र में यह भी निर्देश दिया कि चुनाव मॉडल बाइलॉज के नियमों के अनुसार कराया जाए। जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री मनोज सिंह लोकेश ने बताया कि संघ के लगभग एक हजार सदस्यों ने अभी तक सीओपी नंबर से सदस्यता को अपडेट नहीं कराया है। उन्होंने सदस्यों को सीओपी नंबर से सदस्यता अपडेट कराने के लिए कहा है। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 25 जुलाई को होना है। सीओपी नंबर के बिना चुनाव में प्रत्याशी और मतदाता भाग नहीं ले सकेगा।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें