जिला अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म, जातिसूचक गाली देने और जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने दिया। अदालत ने आरोपी जीशान उर्फ भंवर को 56,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
मामला उतरांव थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार दो अक्तूबर 2021 की रात करीब एक बजे नाबालिग घर में सो रही थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला जीशान उर्फ भंवर घर में घुसकर दुष्कर्म किया। विरोध और शोर मचाने पर आरोपी ने जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। भागने के दौरान आरोपी का मोबाइल फोन पीड़िता के घर के आंगन में गिर गया था, जिसे पुलिस ने साक्ष्य के रूप में कब्जे में लिया। अदालत ने जुर्माने की रकम को पीड़ित के चिकित्सकीय व मानसिक आघात की पूर्ति और उसके पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया।