हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नगर विकास एसपी सिंह को अवमानना का नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। उनको अदालत के आदेश का पालन करने के लिए एक और मौका दिया गया है। नौ जुलाई को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। प्रमोद कुमार गोयल की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे ने दिया। हाईकोर्ट ने औरैया जिले में जेसीबी और ट्रैक्टर खरीद में हुए घोटाले के संबंधी डीएम द्वारा जारी रिकवरी आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा था। इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो याची ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने एक बार आदेश का पालन करने का मौका दिया मगर फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई।