प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ओबीसी कोटे में कट ऑफ मार्क से अधिक अंक पाने के बावजूद तमाम अभ्यर्थियों को चयनित न करने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका की सुनवाई 30 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने रचना और अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि याचीगण ने पिछड़ा वर्ग कोटे के कट ऑफ मार्क से अधिक अंक अर्जित किए हैं। इसके बावजूद बोर्ड ने मनमाने तरीके से उनका चयन नहीं किया। याची ने 10 फरवरी 16 का जाति प्रमाणपत्र भी कोर्ट में पेश किया, जिस पर कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है।