फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले कथित पाकिस्तानी को सशर्त जमानत, 75 साल है उम्र

Tue, 13 Oct 2026 09:59 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के आरोपी 75 वर्षीय कथित पाकिस्तानी सेराजुल को सशर्त जमानत दी। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के आरोप में जेल में बंद कथित पाकिस्तानी को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने सेराजुल की जमानत अर्जी पर दिया है। 

विज्ञापन
Trending Videos

कुशीनगर के पटहेरवा थाने में सेराजुल के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना व अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि वह पाकिस्तानी है। वह फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा था। साथ ही नागरिकता प्राप्त करने के लिए झूठी जानकारी देने व प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध प्रवेश करने का भी आरोप है। याची 11 जून 2025 से जेल में बंद है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। 
विज्ञापन

अधिवक्ता ने दलील दी कि याची की उम्र 75 वर्ष है। वह भारत सरकार की ओर से जारी दीर्घकालिक वीजा पर रह रहा था। संबंधित दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे वीजाधारकों को ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने की पात्रता है। याची बचपन से भारत में रह रहा था। बीच में छह वर्ष तक अपनी मां के साथ पाकिस्तान में रहा था। उसके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें