उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अब सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार छुट्टी रहेगी। मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया गया। यह व्यवस्था एक जून से ही लागू होगी। नई व्यवस्था के अंतर्गत आयोग अब दिन में 9.30 से छह बजे तक खुलेगा।
शासन की ओर से 30 अक्तूबर 2004 में आदेश हुआ था कि राज्य मुख्यालयों में पांच दिन का सप्ताह होगा। शासन के इस आदेश के अंतर्गत आयोग में भी उस समय यह व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन काम के दबाव को देखते हुए दोबारा पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई जो अब तक जारी रही। इसके अंतर्गत आयोग में सिर्फ रविवार को अवकाश रहता था। अब मंगलवार को जारी के आदेश के अंतर्गत पांच दिन के सप्ताह की व्यवस्था लागू कर दी गई है। हालांकि कार्यालय अब दिन में 10 से पांच के बजाय 9.30 से छह बजे तक खुलेगा।
छुट्टियों में भी कटौती की गई है। नई व्यवस्था में कार्यकारिणी आदेश के अंतर्गत घोषित अवकाश अब निर्बधिंत में शामिल होंगे। जिलाधिकारी की ओर से घोषित अवकाश भी आयोग पर लागू नहीं होंगे। सचिव की ओर से यह भी आदेश जारी किया गया है कि साक्षात्कार पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। यदि अवकाश के दिन साक्षात्कार हैं तो उस दिन संबंधित अनुभाग खुले रहेंगे।