उच्चर शिक्षा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पूछे गए सवालों को लेकर आयोग के विशेषज्ञों की राय गलत साबित हो गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने हिंदी विषय के चार जवाबों को गलत ठहराते हुए याची अभ्यर्थियों के जवाब को ही सही बताया है। बीएचयू की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने आयोग को इसके आधार पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बीएचयू की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक माह में आगे की कार्यवाही की जाए। अजय कुमार सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने दिया।
याचीगण की ओर से एनसीआरटी और अन्य मान्य पुस्तकें प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि आयोग के विशेषज्ञोें की राय गलत है। इसे देखते हुए कोर्ट ने प्रश्न संख्या 79 का जवाब रद्द कर दिया और चार प्रश्नों पर बीएचयू के कुलपति को दो प्रोफेसरों की कमेटी बना कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। बीएचयू की रिपोर्ट में प्रश्न संख्या 37, 47, 52 और 99 के जवाब गलत पाए गए और याचीगण का जवाब सही पाया गया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आयोग को एक माह में रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने के लिए कहा है।