हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पक्षकारों को नोटिस जारी
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने रोक के बावजूद दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की सुनवाई सीजेएम आजमगढ़ की अदालत में चलाए जाने पर जवाब तलब किया है तथा सुनवाई पर रोक लगा दी है। याची संदीप श्रीवास्तव व अन्य परिवार के लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट मेें दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा के मुकदमे सुनवाई चल रही थी। जबकि, हाईकोर्ट इस मामले को समझौते के माध्यम से तय करा चुका है।
कोर्ट ने याची की पत्नी को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह सुनवाई कर रहे हैं। याची का कहना है की उसके भाई प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की शादी 21 फरवरी 2009 को हुई थी। 20 जनवरी 2017 में प्रदीप कुमार की मृत्यु हो गई। उनके जीवन काल में ही 11 नवंबर 2010 को पत्नी ने दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर समझौता करवा दिया। समझौते के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी गई। इसके बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचीगण के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी है, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।