फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : तलाक की मुकदमेबाजी के बीच पिता से मिल सकेगा मासूम, मां की अपील खारिज

Mon, 23 Feb 2026 04:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक की मुकदमेबाजी के दौरान मासूम से पिता की मुलाकात की इजाजत देने वाले पारिवारिक न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कहा, मुकदमा लंबित रहते पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पोषणीय नहीं है।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक की मुकदमेबाजी के दौरान मासूम से पिता की मुलाकात की इजाजत देने वाले पारिवारिक न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कहा, मुकदमा लंबित रहते पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पोषणीय नहीं है।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने आगरा निवासी मां की प्रथम अपील को खारिज करते हुए दिया। याची और उसके पति के बीच तलाक का मुकदमा आगरा के परिवार न्यायालय में लंबित है। इस दौरान पिता ने पांच वर्षीय बेटे से मिलने की गुहार लगाई थी। न्यायालय ने पिता के पक्ष में आदेश देते हुए मां को कहा था कि वह हर महीने के तीसरे शनिवार को बच्चे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय ले जाए।

इससे पिता दोपहर तीन से चार बजे के बीच बच्चे से मिल सके। मां ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। तर्क दिया कि वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं है। इसके खिलाफ उसे अपील करने का कानूनी हक है। हालांकि, कोर्ट ने मां की दलील सिरे से खारिज कर दी। कहा कि तलाक का मुकदमा लंबित रहते पारित आदेश अंतरिम है। इसके खिलाफ अपील पोषणीय नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें