चेक बाउंस के मामले में उत्पीड़न पर रोक
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी सैदपुर गाजीपुर की सावित्री देवी और कमलाकांत को एक माह में कोर्ट में हाजिर होकर जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है और तब तक उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को जमानत अर्जी नियमानुसार निर्णीत करने का भी निर्देश दिया है। कहा कि यदि याचीगण कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उत्पीड़न पर लगी रोक हट जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राम कृष्ण गौतम ने सावित्री देवी व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एचएल पांडेय ने प्रतिवाद किया। दीपचंद्र रामचंद्र फर्म से याची ने ट्रैक्टर खरीदा था। भुगतान के लिए एक चेक एक लाख 52 हजार 600 रुपये का दिया। इसे बैंक ने धनाभाव के कारण बाउंस कर दिया, तो शांतनु कुमार ने नोटिस दी और इस्तगासा दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सैदपुर ने सम्मन जारी किया है। इसे चुनौती दी गई थी। याची का कहना है कि उसने ट्रैक्टर की कीमत जमा कर दी है, इसलिए अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने यह कहते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया कि याची मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दाखिल करे।