कृषि विभाग में तकनीकी सहायक पद की भर्ती में विज्ञापन शर्तो के विपरीत कृषि इंजीनियरिंग बी टेक को शामिल करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। बीएससी कृषि डिग्री धारकों ने याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी है।
याचिका पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ व राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 12जनवरी को होगी।याची का कहना है कि नियमानुसार बी एस सी कृषि डिग्री धारकों को चयन के लिए बुलाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति एस के यादव ने शामली के प्रशान्त चौधरी व 5अन्य की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना है कि कृषि तकनीकी सहायक पद पर बीएससी कृषि डिग्री धारकों को अर्हता प्राप्त है। 13जुलाई 2011को नियमावली में संशोधन कर बी टेक कृषि को भी शामिल कर लिया गया।19फरवरी 19 को आयोग की लिखित परीक्षा में बी एस सी कृषि डिग्री धारक याचीगण सफल घोषित किए गए। किन्तु दस्तावेज सत्यापन के लिए बी टेक वालों को भी बुलाया गया है। जिससे याचियों के चयनित होने के अधिकार का हनन किया जा रहा है।